कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अंबुज नाथ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इसकी अगली सुनवाई कल होगी। अदालत ने दोनों पक्षों को कल तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।यह मामला साल 2018 का है। उस दौरान चाईबासा में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहु गांधी ने भाजपा के तत्‍कालीन राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा था। उन्‍होंने कहा था कि एक हत्‍यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं।

अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से राहुल गांधी के इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा नेता नवीन झा ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी और बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा। मालूम हो कि राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्‍ता पीयुष चित्रेश केस लड़ रहे हैं।    

गौरतलब है कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ इस वक्‍त तीन केस चल रहे हैं। एक तो नवीन झा ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में एक और मुकदमा भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था। इस पर चाईबासा कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया, तो इसे निरस्‍त करने के लिए गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाइ पर रोक लगा दी।