नई दिल्ली । पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी मांगने के आवेदन का विरोध करते हुए दिल्ली कोर्ट में जवाब दाखिल किया। स्वामी ने कहा कि उनके पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई ठोस आधार नहीं है। आज सुनवाई से पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी को 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किए जाने का विरोध किया। स्वामी ने कहा कि पहले से चल रहे मुकदमों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं मिलनी चाहिए।
सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पासपोर्ट रखने या यात्रा का मूलभूत अधिकार एक संपूर्ण अधिकार नहीं है। इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, नैतिकता के नजरिए और अपराध रोकने के उद्देश से किसी भी नागरिक के पासपोर्ट रखने पर प्रतिबंध लगा सकती है। स्वामी ने कहा कि विदेश मंत्रालय की नियमावली में ये साफ कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको एक निश्चित समय के लिए ही पासपोर्ट दिया जा सकता है। राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय द्वारा उनकी नागरिकता को लेकर दिए गए नोटिस पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।
सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि उन्होंने गृह मंत्रालय में राहुल की नागरिकता को लेकर कुछ तथ्य पेश किए थे। स्वामी के दावे के मुताबिक राहुल गांधी ने 2003 में बैकॉप्स लिमिटेड नाम की कंपनी यूनाइटेड किंगडम में बना रखी है, जिसमें राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है। दरअसल, राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) चाहिए। संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। राहुल ने अब साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया है।